वकील विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ताहिर हुसैन की याचिका को मंजूरी देते हुए उन्हें 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रहते हुए प्रचार करने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए पुलिस हिरासत में पैरोल दी
नई दिल्ली: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दंगों के आरोपी और पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए पुलिस हिरासत में पैरोल दी। हुसैन AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
कोर्ट का निर्णय
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हुसैन की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में प्रचार करने की अनुमति दी।
कोर्ट द्वारा लगाए गए शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल के लिए कई शर्तें लगाई:
- हुसैन को दिन के समय सुरक्षा के साथ जेल से बाहर जाने की अनुमति होगी और रात को जेल में वापस लौटना होगा।
- हुसैन की पैरोल केवल तब ही दी जाएगी जब वह प्रतिदिन 2.47 लाख रुपये की सुरक्षा खर्च के रूप में जमा करेंगे।
वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क
हुसैन के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने तर्क दिया कि प्रचार के लिए केवल चार से पांच दिन शेष हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिस जगह पर उनका घर स्थित है, वहां दंगे हुए थे। हुसैन Mustafabad सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार के लिए वे अपने घर नहीं जाएंगे, बल्कि होटल में रहेंगे।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का विरोध
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने याचिका का विरोध किया और कहा कि हुसैन का दंगों में गंभीर रोल था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस राहत को मंजूरी दी जाती है, तो अन्य लोग भी जेल में रहते हुए नामांकन भर सकते हैं।
कोर्ट का जवाब
कोर्ट ने राजू से सुरक्षा और खर्चों के बारे में निर्देश लेने को कहा। साथ ही अग्रवाल से हुसैन द्वारा दिए गए प्रस्तावों की जानकारी मांगी।
पृष्ठभूमि
यह आदेश हुसैन द्वारा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए हिरासत में प्रचार करने की अनुमति देने की याचिका पर पारित किया गया था। इससे पहले, 22 जनवरी को हुसैन को अंतरिम जमानत प्राप्त नहीं हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उनके मामले पर विभाजित निर्णय दिया था।
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